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उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार का एक गैर योजना विभाग है। विभाग का मुख्य कार्य मादक द्रव्यों के विनियमन से संबंधित प्रशासन का संचालन करना एवं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक ‘‘मद्य निषेध’’ की दिशा में यथा सम्भव कारगर प्रयास करना है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रमुख कार्य उत्पाद वस्तुओं के विनियमन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों के संग्रहण से राजस्व प्राप्ति कर राजकीय कोष को समृद्ध करना है। राजस्व वृद्धि के सत्त प्रयास के फलस्वरूप राज्य के विकास एवं लोक हितकारी योजनाओं को बल प्राप्त होता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं इसके अन्तर्गत बने विभिन्न नियमावली के तहत उत्पाद वस्तुओं के विनियमन हेतु विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्ति, पास एवं परमिट निर्गत किया जाता है। इन उत्पाद वस्तुओं के विधि सम्मत पर्यवेक्षण हेतु विभाग द्वारा मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जानेवाले लेबलों के निबंधन/नवीकरण एवं अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का निर्धारण का कार्य भी किया जाता है। मादक द्रव्यों के दुरूपयोग को रोकने एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण, छापामारी एवं अन्य निरोधात्मक कार्य किया जाता है। Read More